ओवरलोड वाहनों के चालान पर कम्पाउण्डिंग राशि में छूट

राज्य सरकार ने टोल नाकों से प्राप्त सूचना और खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर दर्ज प्रकरणों में ओवरलोड संचालित हुए वाहनों के मालिकों को राहत देते हुए चालान कम्पाउण्डिंग राशि पर छूट प्रदान कर दी है। परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि यह छूट 31 दिसम्बर 2018 तक इन ओवरलोड पाए गए वाहनों पर कम्पाउण्डिंग राशि को 31 मार्च 2019 तक जमा कराए जाने पर ही मिलेगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि 18.5 टन के सकल भार यान (6 पहिया तक) द्वारा एक कलैण्डर माह में तीन बार तक ओवरलोड संचालित होने पर कुल 6 हजार रुपए देकर प्रकरण कम्पाउण्ड कराया जा सकता है एवं तीन बार से अधिक संचालित होने पर कुल 9 हजार रुपए जमा कराने होंगे। उन्होंने बताया कि 18.5 टन से अधिक के सकल भार यान(6 पहिया से अधिक) द्वारा एक कलैण्डर माह में तीन बार तक ओवरलोड संचालित होने पर कुल 10 हजार रुपए देकर प्रकरण कम्पाउड कराया जा सकता है एवं तीन बार से ज्यादा संचालित होने पर कुल 15 हजार रुपए जमा कराने होंगे। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव श्री राजेश यादव ने बताया कि इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना के अनुसार केवल टोल नाकों से प्राप्त सूचना एवं खान विभाग द्वारा जारी ई-रवन्ना से सम्बन्धित प्रकरणों को ही इस योजना में शामिल किया गया है। विभाग द्वारा बनाए गए ओवरलोडिंग के अन्य चालान इस योजना से बाहर रहेंगे।

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