निःशुल्क स्कूटी के लिए पात्र विशेष योग्यजन 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान सरकार की लोककल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर एवं आसान बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में निःशुल्क स्कूटी के लिए पात्र विशेषयोग्यजन आवेदक 30 नवंबर 2024 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने दिव्यांगजन जिनके 40 प्रतिशत से अधिक चलन निःशक्तता हो, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत हो अथवा रोजगार करते हो से निःशुल्क स्कूटी के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

अध्ययनरत दिव्यांगजनों एवं रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को जन्म तिथि, मूल निवास, 40 प्रतिशत दिव्यांगजनता प्रमाण पत्र पूर्व के 8 वर्षों में भारत सरकार/राजस्थान सरकार से स्कूटी प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, स्वयं का विकलांगता प्रदर्शित फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में ई-मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल से एसजेएमएस डीएसएपीश् के माध्यम से करना होगा।

विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त युवाओं को पेंशन पी.पी.ओ. तथा रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये का शपथ पत्र पेश करना होगा। ऐसे आवेदक स्कूटी ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके हैं एवं स्कूटी से वंचित रहे हैं, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा।

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