मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार के रूप में तदर्थ बोनस देने का अनुमोदन कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर, राज्य कर्मचारियों को, जोे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे लेवल एल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और उससे कम में वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस स्वीकार किया गया है। तदर्थ बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7000 रुपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। तदर्थ बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। तदनुसार प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6774 रुपये तदर्थ बोनस देय होगा। जिसमें से 75 प्रतिशत राशि नकद तथा 25 प्रतिशत राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी।
तदर्थ बोनस का अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 500 करोड़ रुपये होगा। तदर्थ बोनस पंचायत समिति एवं जिला परिषद कर्मचारियों को भी देय होगा।

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